अशोकनगर- जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना महामारी रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निेर्देशों के परिपालन में अनुंविभागीय राजस्व अधिकारी अशोकनगर श्री रवि मालवीय द्वारा अनुभाग अशोकनगर अंतर्गत आमजन के लिए आवश्यक निर्देश प्रसारित किए हैं। जारी निर्देशों के तहत सभी दुकानदार,पेट्रोल पंप संचालक,होटल/डेयरी संचालक,बस-आटो-वाहन चालकों से अपील की गई है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मास्क नहीं तो सेवा नहीं के सिद्धांत का पालन करें। मास्क नहीं लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील की जाएंगी तथा जुर्माना लगाया जाएगा। समस्त दुकानदार मास्क पहनेंगे एवं अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सेनेटाइजर रखना सुनिश्चित करेंगे। दुकान संचालक रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पलान कराना सुनिश्चित करेंगें। नागरिकों द्वारा मास्क नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 100 रूपए जुर्माना/चालानी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही शहर में चिन्हित माधव भवन एवं रोटरी भवन अस्थाई जेल में बंद किया जाएगा।
कोरोना रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश जारी