अशोकनगर- मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन द्वारा जारी आदेश के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक के लिये निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी
किये जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा । नगरीय क्षेत्रों में शुकवार सांय 06.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा । समस्त शासकीय
कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस(सोमवार से शुक्रवार)निर्धारित किये गये है। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेगें। पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात:10 बजे से सायं 06 बजे नियत होगा। उक्त आदेश दिनांक 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगें।
गतिविधियाँ जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी
अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन,केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ATM, दूध एवं सब्जी की दुकानें । औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन । परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण। एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें । टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी । बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक संबंधी गतिविधियाँ मुक्त रहेगी।