पीएलव्ही का एक दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित ए0डी0जे0, ए0के0 मिश्र तथा प्रदीप दुबे द्वारा बताये गये कानूनी उपबंध
गुना- जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री राजेश कुमार कोष्टा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के लिए एक दिवसीय ऑनलाईन (वर्चुअल) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ए.के. मिश्र द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के विधिक प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया तथा वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने में इस अधिनियम के महत्व को भी बताया। कार्यक्रम में अपर जिला जज श्री प्रदीप दुबे द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में उपबंधित प्रथम सूचना प्रतिवेदन, धारा 155 में पुलिस हस्क्षेप अयोग्य मामलों की सूचना, संज्ञेय एवं असंज्ञेय मामलों में अंतर एवं परिवार की प्रक्रिया के संबंध में प्रषिक्षण प्रदान किया।कार्यक्रम में ऑनलाईन संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना सहित तहसील तहसील विधिक सेवा समिति चांचौड़ा, राधौगढ़ एवं आरोन के पैरालीगल वालेंटियर्स श्री हेमराज बैरागी, श्री भास्कर रघुवंशी, श्री वीरसिंह यादव, श्री राजवीर यादव, श्री दुर्गेश साहू, पूजा धाकड़, शालिनी मीणा, श्री विकास शर्मा, श्री रिन्कू शर्मा, श्री राजीव रघुवंशी, श्री प्रियांश त्यागी, श्री वीरेन्द्रसिंह खींची आदि ऑनलाईन उपस्थित रहे।