रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज, 22 तक रहना होगा जेल में

 मुंबई- रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा था कि NCB की हिरासत के दौरान रिया चक्रवर्ती को दोष स्वीकारोक्ति वाला बयान देने को मजबूर किया गया था, जिसे वो वापस लेती हैं। रिया चक्रवर्ती और शौविक के अलावा सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा और अब्दुल बासित की जमानत पर कोर्ट का फैसला आएगा। इन सभी की ओर से कहा जा रहा है कि वे जांच में पुलिस और एनसीबी का पूरा सहयोग करेंगे तथा जब बुलाया जाएगा, तब उपस्थिति हो जाएंगे, इसलिए जमानत दे दी जाए।सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में ड्रग्स का मोड़ आने के बाद बीते दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को इनकी जमानत पर सुनवाई हुई, जिसे खारिज कर दिया गया। Rhea Chakraborty ही नहीं, उसके भाई शौविक समेत अन्य आरोपियों को भी बेल नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती अभी मुंबई की भायखला जेल में कैद है और 22 सितंबर तक यहीं रहना होगा। माना जा रहा है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के कारण आरोपियों को जमानत नहीं मिली। इस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है और ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले केस में मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार की सुनवाई के दौरान NCB के वकील ने कहा था कि Rhea Chakraborty को अभी जमानत देना उचित नहीं होगा क्योंकि मामले की जांच जारी है। रिया चक्रवर्ती से हुई पूछताछ के आधार पर ही जांच आगे बढ़ रही है। रिया एक बड़े ड्रग नेटवर्क का हिस्सा रही है।