सूचना का अधिकार
प्रति
श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय
कार्यालय- मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)
विषय- लोक सुचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त न कराने के सम्बन्ध में -
सेवा में-
श्रीमान महोदय से निवेदन है की अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2019 को श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय कार्यालय ग्राम पंचायत............. जनपद पंचायत चंदेरी जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश को अपना आवेदन प्रस्तुतकर वांछित अभिलेखों की जानकारी चाही गई थी लेकिन श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय द्वारा 30 दिवस की समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई इससे यह प्रतीत होता है कि श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय की निष्ठा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति नहीं है तथा इस प्रकरण में वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं।
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 26 फरवरी 2020 को श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय कार्यालय- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चन्देरी को भी प्रथम अपील प्रस्तुत कर जानकारी दिलवाने का आग्रह किया गया था। लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी आज दिनांक तक ना तो जानकारी उपलब्ध कराई गई है ना ही कोई पत्राचार किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी की सांठगांठ के चलते अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है श्रीमान महोदय से निवेदन है कि 10 दिवस के भीतर जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें अन्यथा की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध माननीय राज्य सूचना आयोग में अपील की जावेगी।
संग्लन प्रतिलिपि-2 अपीलार्थी
महावीर सिंह राजपूत (पत्रकार)
दैनिक चंदेरी हलचल समाचार-पत्र
चंदेरी जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश