भोपाल-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वार्ड और पदों के आरक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया। पंचायत के वार्ड, सरपंच पद, जनपद और जिला पंचायत के वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए सोमवार को प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन कर दिया गया। 27 जनवरी को पंचायतों के वार्ड और सरपंच पद का आरक्षण होगा।Madhya Pradesh Panchayat Election 2020 प्रदेश में सोमवार से त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो रही ।वहीं, 30 जनवरी को जनपद व जिला पंचायत के वार्ड के साथ जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाएगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षण की कार्रवाई राज्य स्तर से होगी। इसका कार्यक्रम भी अलग से घोषित किया जाएगा।
गैर अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष चक्रानुक्रम से विभिन्न् वर्गों के लिए लाट (लॉटरी) निकालकर आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए वार्ड आरक्षण आबादी के हिसाब से होगा। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पद चक्रानुक्रम से लाट निकालकर आरक्षित किए जाएंगे। लाट से आरक्षण तय करने के पांच दिन पहले सूचना प्रकाशित करनी होगी, ताकि सभी लोग इसमें हिस्सेदारी कर सकें। आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव की ओर से घोषित पंचायतों के आरक्षण कार्यक्रम में कलेक्टरों से कहा है कि वे ही आरक्षण संबंधी सभी सूचना और अधिसूचनाएं जारी करेंगे। तीन फरवरी तक कलेक्टर को आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट आयुक्त पंचायतराज के कार्यालय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। प्रमाणित प्रतिलिपि विशेष वाहक से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।